ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पछ को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बाद झटका लगातार होती रहेगी तहखाने मे पूजा :
ज्ञानवापी के तहखाने में होती रहेगी पूजा :
इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मुस्लिम पछ की याचिका खारिज करते हुए ज्ञानवापी परिसर के तहखाने मे होने वाली
पूजा पर रोक लगाने से मना कर दिया गया है :
ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है , मुस्लिम पछ की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिन्दुओं को ज्ञानवापी की तहखाने में पूजा पर रोक नहीं लगाई जाएगी और साथ ही वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के अनुसार वह अभी पूजा जारी रहेगी :
ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन की कमेटी की याचिका को को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और बताते चले कि हाल ही में वाराणसी जिला कोर्ट द्वारा वह पूजा की अनुमति मिलने के बाद ही हिन्दू पछ ने वह पर पूजा आरंभ की थी .
इससे पहले ही वाराणसी की जिला अदालत ने हिन्दुओं के पछ में फैसला सुनाया था जिसके विपरीत ही मुस्लिम पछ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था , हालांकि हाई कोर्ट से भी मुस्लिम पछ को निराशा ही हाथ लगी है :
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिन्दुओं के अधिकार को सुरचित और बरकरार रखा है और साथ ही मुस्लिम पछ के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है जिसे वो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे सकते है |
हाई कोर्ट ने दोनों पछो हिन्दू और मुस्लिम की दलीलों को सुनकर ही फैसला सुनाया है क्योंकि अंजुमन इंतजमिया कमेटी की तरफ से वाराणसी कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद कोर्ट मे चुनौती दी गई थी और पूजा को स्टे लगाने की मांग की थी .
आदेश के बाद ही खोला गया था तहखाना ;
बताते चले कि ज्ञानवापी मस्जिद की के सर्वे के बाद तहखाना खोल दिया गया था । जिसके बाद 31 जनवरी के बाद ही यहाँ पूजा के लिए ओपन कर दिया गया था ।
क्या है ज्ञानवापी विवाद और मुस्लिम पछ की अदालत से क्या मांगे थी ;
दरअसल पूजा शुरू होने से पहले हिन्दू पछ का दावा था कि नवंबर 1993 से पहले तहखाने मे पूजा पाठ को उस टाइम की सरकार ने रुकवा दिया था जिसको शुरू करने का पुन: अधिकार दिया जाए वही मुसलिम पछ प्लेस ऑफ वर्शिप ऐक्ट का हवाला देते हुए इस याचिका को खारिज करने की मांग कर रहा था; लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पछ की याचिका को खारिज कर दिया और हिन्दू पछ को पूजा का अधिकार दे दिया