OTT प्लेटफ़ॉर्म पर अश्लील कंटेन्ट पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है , गुरुवार 14 मार्च 2024 को ओटीटी प्लेटफॉर्म ,19 websites,10 मोबाइल एप जिसमे से ( सात गूगल प्ले स्टोर और 3 एप्पल स्टोर )और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को को देशभर मे क्लॉक कर दिया है दरअसल ये प्लेट फॉर्म भारत में अश्लील कंटेन्ट को बढ़ावा दे रहे थे , और भारत सरकार की तरफ से कई बार वार्निंग दी जा चुकी थी। लकीं कोई सुधार नहीं किया गया इसलिए बैन लगा दिया गया है , इसकी जानकारी न्यूज एजेंसी ANI के अपने X अकाउंट पर दी है ।
इनके साथ कई वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है । केंदीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ये एक्शन तब लिया गया जब वार्निंग देने के बाद भी कोई सुधार नहीं किया गया सूचना और प्रशारण मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से बार बार आगाह किया गया था की सभी प्लेट फॉर्म अपनी जिम्मेदारी समझे और गंदे , भद्दे ,तथा ऐसे घटिया कंटेन्ट को बढ़ावा नया दे और नियमों का पालन करें ।
क्या होता है OTT ?
OTT का मतलब होता है ओवर दि टॉप यानी वह टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस की सेवाओ के जरिय यूजर को कंटेन्ट प्राप्त करती हैं , मोबाईल की दुनिया मे ओटीटी को सामान्य तौर पर विडिओ कंटेन्ट के माध्यम से समझा और देखा जा सकता है ।
यहाँ देखें उन सभी वेबसाईट और APPS की सूची
सूचना और प्रशारण मंत्रालय की सूची में कई APPS और ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनमे ये हैं_
Dream Films , Voovi , Yessma , Uncut Adda ,Tri Flicks ,X Prime , Neon , X VIP , Besharams , Hunters, Rabbit, Xtramood, Nueflix, MoodX, Mojflix, Hot Shots VIP, FUGI, Chikooflix, और Prime play जैसे कुछ नाम शामिल हैं।
इसके साथ ही कई सोशल मीडिया हैंडल्स या अकाउंट भी ब्लॉक –
सूचना और प्रशारण मंत्रालय ने कई अकाउंट को भी ब्लॉक किया है जिनमे से Facebook पर 12, Instagram पर 17 , X (Twitter) पर 16 और Youtube पर 12 अकाउंट शामिल हैं।
कई विडिओ मे महिलाओं में को आपत्तिजनक स्थिति
सरकार ने अपने वयान मे बताया है की कई प्लेटफॉर्म पर मौजूद अधिकतर कंटेन्ट मे महिलाओं को अपमानजनक स्तिथि मे नग्न अवस्था मे दिखाया गया है , बयान मे आगे कहा गया कि प्लेट फॉर्म मे नग्न अवस्था और सेक्शुअल कंटेन्ट को अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को भी बहुत गलत दिखाया जा रहा है ।
IT ACT 2000 प्रावधानों के तहत हुई है कार्यवाही
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेत्रत्व वाली मौजूद NDA की सरकार की ओर से ये एक्शन सूचना प्रॉधोगिकी आदिनीयां 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है । इस कदम के उठाने से पहले सरकार के मंत्रालयों / विभागों की ओर से मीडिया और मनोरंजन जगत के एक्स्पर्ट्स महिला अधिकारों की जानकारी रखने बाली विशेषज्ञों और बाल अधिकार पर बात करने बालों से राय ली गई है ।