केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पूरे देश में लागू हुआ (CAA) तीन देशों के गैर मुस्लिम सरणारथीओ को मिलेगी नागरिकता .

Citizenship Amendment Act. नागरिकता संशोधन अधिनियम

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का एक नोटिफिकेसन जारी किया है जिसमें जानकारी दी गई है कि पूरे देश में CAA लागू करने की घोषणा कर दी है

CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से आने बाले अन्य धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है । CAA लागू होने पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए अपने X अकाउंट पर शेयर की । लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये बड़ा कदम है , इसके तहत तीन पड़ोसी देशों के अल्प संख्यक लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी और इसके लिए उन लोगों को केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर अनलाइन आवेदन करना होगा , साथ ही अधिसूचना जारी करने के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत कई प्रदेशों की सुरक्षा बड़ा दी है ।

CAA क्या है ?

CAA की फुल फोरम है CITIZENSHIP AMMENDMENT ACT या नागरिकता संशोधन अधिनियम ।

इसके अंतर्गत जो लोग भारत में आस पास के देशों से आकार गैर मुस्लिम अल्प संख्यक कई वर्षों से शरणार्थी बनकर रह रहे है उन लोगों के भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत जो गैर मुस्लिम धर्म के लोग जैसे ( हिन्दू , ईसाई , सिख , जैन , बौद्ध , पारसी ,) आदि धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है । इसमें अफगानिस्तान , पाकिस्तान , और बांग्लादेश से 31 दिसम्बर 2014 से पहले आने बाले लोग है। नियमों के मुताबिक उन लोगों को नागरिकता देने का अधिकार भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार के हाथों में होगा ।

किन-किन लोगों को मिलेगा नागरिकता का अधिकार ?

नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है , पड़ोसी देश पाकिस्तान , अफगानिस्तान ,बांग्लादेश के हिन्दू ,सिख ,जैन ,बौद्ध , पारसी ,ईसाई समुदाय से आने बाले प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम मे संशोधन किया गया है । ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों मे धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकार 31 दिसम्बर 2014 से पहले भारत में आकार शरण ले चुके है, इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध दस्तावेज ( पासपोर्ट और वीज़ा ) के बिना घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत मे आए हैं लेकिन अवधि से ज्यादा समय से यहाँ रुके हुए है ।

नागरिकता प्राप्त करने के लिए करना होगा ये काम ,

उन सभी लोगों को जो नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहते है सरकार को अनलाइन आवेदन देने होंगे , सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन वेबसाईट पोर्टल से करने के लिए पोर्टल भी तैयार किया है । आवेदक अपने मोबाईल से भी आवेदन कर सकता है और आवेदक को वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था , आवेदक से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा । नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग है वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे और पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा ।